पंचायत चुनाव: चुनाव में एक मतदान केंद्र पर बनेंगे दो बूथ
भोपाल
प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र के भीतर दो बूथ बनेंगे। इसमें एक बूथ ईवीएम और दूसरा मतपत्रों का होगा और वोट डालने के लिए पहुंचने वाले मतदाता को दोनों बूथों पर वोटिंग करनी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पंचायत चुनावों में जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य का मतदान ईवीएम तथा सरपंच और पंच पदों का मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के मतदान वाले मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी जबकि जनपद और जिला पंचायत सदस्य के ईवीएम में दर्ज मतों की गणना ब्लॉक मुख्यालय पर होगी।
नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद के दोनो पदों का मतदान ईवीएम से होगा। नगरीय निकाय के ईवीएम में दर्ज मतों की गणना निकाय स्तर पर गणना केन्द्रों में होगी। नगरीय निकाय चुनाव में एक मतदान केन्द्र में एक ही बूथ बनेगा। इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में पंचायत और नगर निकाय चुनाव से संबंधित मास्टर ट्रेनर्स को दी है। इसमें बताया गया है कि पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के दायित्व मतदान केन्द्र और उसके आस-पास निर्वाचन विधि का प्रर्वतन, मॉकपोल, एजेन्टों की नियुक्ति, चैलेंज और टेंडर बोट, पंच-सरंपच पदों का मतपत्र लेखा, मतगणना आदि कार्य कराने को लेकर हैं।
बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार मतदान केन्द्रों में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र, प्रारूप, उद्घोषणायें एवं अन्य प्रपत्र पीओ बुकलेट और पीओ-लीफलेट्स के रूप में संकलित कर दिए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि ईवीएम में सीयू और बीयू के कार्य, संयोजन तथा ईवीएम के संचालन का हैण्ड्स आॅन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें बताया गया कि एक सीयू के साथ 4 बीयू को जोड़कर उपयोग किया जा सकता है। एक सीयू से 60 उम्मीदवारों के लिए चुनाव कराया जा सकता है। मतदान के लिए ईवीएम को तैयार करते समय सीलिंग की कार्यवाही में पॉवर स्विच आॅफ कर लेना चाहिए।

पाठको की राय